नर्मदापुरम। माखननगर थाने के एक मामले में न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 24 जुन 2020 की है जब सुबह के करीब 04 बजे अभियोक्त्री अपने घर के बाहर आंगन में बाथरूम गई थी, तो वहां आरोपी कैलाश पटेल आया। उसने अभियोक्त्री को रिवॉल्वर दिखाकर उसका मुंह बंद कर दिया और 34000 रूपये निकालकर लाने को कहा, तो वह घर के अंदर गई और पैसे निकालकर लायी। आरोपी के साथ मोटर सायकिल से सेमरी गई जहां से कार से भोपाल गए। आरोपी ने अभियोक्त्री को 1 माह तक रखा और माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर लगातार बलात्कार किया।
घटना की रिपोर्ट थाना बाबई में की गई। प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट धनात्मक पाई गई। विवेचना उप-निरीक्षक सुरेन्द्र बटकर ने की एवं कार्यवाही के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण दौरान न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों और दस्तावेज के आधार पर आरोपी को धारा- 376(2)(एन) एवं धारा- 5/6 पास्को एक्ट में दोषी पाया गया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी ने पैरवी की। आरोपी को धारा- 5/6 पास्को एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।