पांच हजार के कर्ज पर 22 हजार और जेवर वसूलने वाले सूदखोर को तीन-तीन माह की तीन सजाएं

Post by: Rohit Nage

नर्मदापुरम। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम ने एक सूदखोर को तीन धाराओं में तीन-तीन माह की सजा और पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि फरियादी का पति ट्रक चलाता है, बाहर रहता है। जून 2015 में फरियादी की बच्ची की तबीयत खराब हो गयी थी। फरियादी का पति घर पर नहीं था। तब अपनी जरूरत के कारण मोहल्ले के नाथूराम यादव से 1000 रुपए हफ्ते के ब्याज पर 5000 रुपए कर्ज लिया था। इस कर्ज के लिए 22000 रुपए नाथूराम को दे चुकी थी। फिर भी नाथूराम ने फरियादी पर दबाव डालकर गिरवी के रूप में एक चांदी का चूड़ा, एक चांदी की पैर पट्टी, एक चांदी का बिल्ला, बच्चे की हाय जिसमें दो चांदी के एक सोने का लॉकेट लगा हुआ ले लिए। उसके बाद भी नाथूराम रुपए की मांग करता है, नहीं देने पर फरियादी गाली-गलौच करता है। नाथूराम ने धमकी दी अगर पैसा देना बंद किया तो जान से खतम कर दूंगा।

21 नवंबर 2017 को फरियादी फोटो कॉपी कराने जा रही थी, तभी नाथूराम उसके घर के सामने मिला और पैसे मांगने लगा, फरियादी ने कहा कि किस बात के पैसे दूूं, दे तो चुकी हूं। नाथूराम ने कर्ज बदले लैंगिक संबंध बनाने के लिए कहा।
अनुसंधान के दौरान आरोपी नाथूराम से फरियादी के गिरवी की रकम एवं एक डायरी जिसमें फरियादी के द्वारा लिये कर्ज का हिसाब लिखा था, जब्त हुई। विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नाथूराम से जब्त फरियादी की गिरवी की रकम एक चांदी का चूड़ा, एक चांदी की पैर पट्टी, एक चांदी का बिल्ला, बच्चे की हाय जिसमें दो चांदी के एक सोने का लॉकेट लगा हुआ, ब्याज का हिसाब लिखी हुई डायरी प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय (सुश्री स्निग्धा पाठक ) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम द्वारा अपने निर्णय में आरोपी नाथूराम को धारा 4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 में 3 माह साधारण कारावास 500 रुपए अर्थदंड एवं धारा 294 भादवि 3 माह साधारण कारावास 500 रुपए अर्थदंड एवं धारा 506 भादवि 3 माह साधारण कारावास 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से प्रमोद सिंह पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

Leave a Comment

error: Content is protected !!