27 लाख का ऑयल चुराने वाला टैंकर चालक गिरफ्तार

27 लाख का ऑयल चुराने वाला टैंकर चालक गिरफ्तार

खरीदार की तलाश में पुलिस, सूचना मिलने पर हो गये फरार
इटारसी। फरवरी 2020 में इटारसी और बैतूल के बीच इटारसी ऑयल एवं फ्लोर मिल का करीब 27 लाख रुपए का क्रूड ऑयल चोरी कर टैंकर खाई में गिराने वाले आरोपियों में से एक को शाहपुर पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार करके कोर्ट से तीन दिन का रिमांड लिया और पूछताछ में चोरी की पूरी कहानी सामने आयी। चोरी किया ऑयल इंदौर में बेचा था। टैंकर चालक का कहना है कि उसे केवल एक लाख रुपए ही मिले जबकि तेल की कीमत 27 लाख रुपए बतायी जा रही है। इटारसी ऑयल मिल के मैनेजर ओपी गांधी के अनुसार उस वक्त तेल की कीमती 27 लाख के आसपास थी आज कीमत करीब तीस लाख हो गयी है।
उल्लेखनीय है कि हिंघनघाट से 30.720 मीट्रिक टन क्रूड आयल लेकर इटारसी आयल एंड फ्लोर्स मिल के लिए निकला टैंकर जब तय समय में इटारसी नहीं पहुंचा तो इटारसी आयल एंड फ्लोर्स के अधिकारियों ने शांति सर्विस ट्रांसपोर्ट के मालिक राकेश चौहान से जानकारी ली। पता चला कि टैंकर बरेठा घाट में पलट गया है। कंपनी के मैनेजर राकेश रंजन सिंह एवं लॉजिस्टिक मैनेजर जावेद खान मौके पर पहुंचे तो टैंकर खाई में और सड़क के बीच एक पेड़ में लटका पड़ा था। कंपनी के मैनेजर ने देखा तो टैंकर में तेल नहीं था और ना ही इसके आसपास बिखरा था।

खाई में टैंकर गिरने की सूचना थी
शाहपुर थाने के बरेठा घाट में 9 फरवरी 2020 को खाई में गिरे टैंकर की सूचना 4 बजे सुबह पुलिस को मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो टैंकर में भरा फर्म कॉटन सीड्स आयल गायब था। टैंकर पलटने के बाद मौके पर आयल गिरा नहीं होने से मामला संदेह में था। इटारसी आयल एंड फ्लोर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर राकेश रंजन ने शाहपुर थाने में टैंकर चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एसआई विजय शंकर यादव के अनुसार टैंकर चालक महेश पिता रामसरोवर यादव, उम्र 43 वर्ष, निवासी विजय नगर इंदौर को 19 जून 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय से 3 दिन का रिमांड प्राप्त किया है।

ऑयल के खरीदार हो गये फरार
आरोपी चालक की निशानदेही पर इंदौर के पालदा उद्योग बिहार निवासी राजू गुप्ता और गोपाल गुप्ता जो आयल फैक्ट्री चलाते हैं, उनको बेचा था। पुलिस ने इंदौर पहुंचकर आरोपियों को पकडऩे दबिश दी लेकिन वे पुलिस आने का आभास होने पर फरार हो गये। इस प्रकरण में मंडीदीप निवासी लल्लू राजपूत को भी घटना का सह आरोपी बनाया है। पुलिस ने धारा 420, 407, 201,120 बी, 34 पंजीबद्ध किया है। टैंकर चालक ने बताया कि इंदौर के गुप्ता बंधुओं ने तेल बेचने का 1 लाख ही दिया, बाकी पैसे नहीं दिये।

इनका कहना है…!
जब निर्धारित समय अवधि में हमारे यहां टैंकर नहीं आया तो हमने ट्रांसपोर्टर से बातचीत की तो पता चला कि टैंकर पलट गया है। मौके पर हमारे अधिकारियों ने जाकर देखा तो मामला संदिग्ध लगा और फिर पुलिस को खबर की। उक्त ट्रांसपोर्टर के साथ वर्षों से काम कर रहे हैं, ऐसा मामला पहली बार सामने आया है।
ओपी गांधी, मैनेजर इटारसी ऑयल एंड फ्लोर इटारसी

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AUTHORRohit

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