दो करोड़ के सांप और लाल मुंह के बंदर के साथ पकड़े तस्करों को कारावास एवं जुर्माना

नर्मदापुरम। न्यायालय श्रीमती रितु वर्मा कटारिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम (Court Mrs. Ritu Verma Kataria Chief Judicial Magistrate Narmadapuram) की अदालत ने दुर्लभ प्रजाति के सांप सैंडबोआ और एक लाल मुंह के बंदर की तस्करी करने वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इनको 9 जनवरी 2018 को टायगर स्ट्राइक फोर्स होशंगाबाद ने सूचना पर घेराबंदी करके पकड़ा था।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि 09 जनवरी 2018 को हबीबगंज स्टेशन के पास पत्रकार कॉलोनी नेहरूनगर रोड भोपाल के पास आरोपियों के द्वारा एक सैंडबोआ सांप (दुर्लभ प्रजाति) और एक लाल मुंह का बंदर को जंगल से पकड़कर थैले में छिपाकर विक्रय एवं व्यापार करने के लिए परिवहन कर रहे।
आरोपियों हरप्रसाद पिता मुन्नालाल दाहिया, निवासी बलवीरनगर भोपाल एवं आसिफ पिता रईस खान निवासी पंचशील नगर भोपाल को टायगर स्ट्राइक फोर्स होशंगाबाद के द्वारा सूचना मिलने पर घेराबंदी कर पकड़ा था। इन आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया।
सेण्डबोआ सांप की अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय (श्रीमती रितु वर्मा कटारिया) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम ने अपने निर्णय अनुसार आरोपी हरप्रसाद पिता मुन्नालाल दाहिया निवासी बलवीर नगर भोपाल एवं आरोपी आसिफ पिता रईस खान निवासी पंचशील नगर भोपाल को धारा 9, 39, 44, 48 ए, 50 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000-10000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार पठारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला-नर्मदापुरम ने पैरवी की।