आत्महत्या के लिये प्रेरित करने वाले को 3 वर्ष 14 दिन की सजा

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने वाले को 3 वर्ष 14 दिन की सजा

इटारसी। न्यायालय ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले केसला निवासी कमल विश्वकर्मा को धारा 306 में 3 वर्ष 14 दिन का कारावास एवं 5000 का जुर्माना लगाया है।
अपर सत्र न्यायाधीश सविता जडिय़ा के न्यायालय ने आज आरोपी को सुनाई गई। आरोपी घटना के बाद से ही जिला जेल नर्मदापुरम में बंद है। कमल विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी संजना उर्फ संध्या को इतना प्रताडि़त किया और शराब पीने के लिए उससे पैसों की मांग करता रहा, उसकी प्रताडऩा से तंंग होकर उसकी पत्नी संजना ने 7 सितंबर 2019 रात 8:30 बजे अपने घर के दरवाजे बंद कर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी। 8 सितंबर को जिला अस्पताल में भर्ती संजना की 19 सितंबर को मृत्यु हो गई थी। इस घटना में केसला थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 498, 306 का अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी घटना दिनांक से ही जिला जेल नर्मदापुरम में है और 3 वर्ष 14 दिन जेल में हो चुके हैं। उसकी अभी तक काटी गई सजा समाहित होगी।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने न्यायालय में मामले से संबंधित करीब 40 के दस्तावेज प्रस्तुत किए एवं 19 गवाहों को प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता भूरेसिंह भदौरिया ने न्यायालय में कहा, आरोपी का कृत्य निंदनीय है, समाज को दूषित करने वाला है, उसे दंडित किया जाना अति आवश्यक है।

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AUTHORRohit

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