अवैध कटाई के आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड

अवैध कटाई के आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड

इटारसी/नर्मदापुरम। प्रतिबंधित अभयारण क्षेत्र दक्षिण हथिनी बीट (Sanctuary Area South Elephant Beat) कक्ष क्रमांक 345 में बिना अनुज्ञप्ति के बैलगाड़ी सहित अवैध रूप से प्रवेश किया तथा वनोपज (Forest Produce) धोखड़ा, फाफड़ा, खैर, घिरिया प्रजाति की लकडिय़ों को काटकर वन्य प्राणियों के रहवास को नष्ट करने के आरोपियों को कोर्ट (Court) ने 3 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आरोपियों को जब गश्तीदल ने पकड़ा तो बैलगाड़ी में डेढ़ क्विंटल लकडिय़ां भी थीं। ओमप्रकाश पटेल ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपियोंं को पकड़ा। उनके पास से 3 बैलगाडिय़ां, सतकटा की ताजी जलाऊ लकड़ी, लकड़ी बांधने की रस्सी भी थी। आरोपी गुड्डा, कलीराम, पप्पू, नेपालसिंह और काशीबाई से लकड़ी, बैलगाडिय़ां, कुल्हाड़ी व रस्सी जब्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।
आरोपी गुड्डा, कलीराम, पप्पू और काशीबाई के अधीन अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Court Chief Judicial Magistrate) श्रीमती रितु वर्मा कटारिया ने आज आरोपियों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। आरोपियोंं में से एक नेपालसिंह की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिला अभियोजन अधिकारी (District Prosecution Officer) राजेन्द्र खाण्डेगर के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी अरूण पठारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (Assistant District Prosecution Officer) ने की।

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AUTHORRohit

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