धारदार छुरा रखने वाले को 3 साल की सजा

इटारसी। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 25 जून 2021 को आरक्षी केन्द्र पथरौटा के एएसआई एवं आरक्षक सरकारी वाहन से देहात भ्रमण पर गए थे, तभी मोबाइल से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम बोरतलाई रोड पर सुभाष महोबिया के घर के सामने हाथ में एक लोहे का छुरा लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा रहा है।

टीम ने मौके पर पहुंचकर पवन पिता सालकदास खरे निवासी बोरतलाई से चाकू बरामद किया। आयुध अधिनियम के ततह मामला दर्ज किया गया। अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निखिल सिंघई ने आरोपित पवन खरे पिता सालकराम खरे को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-बी) (बी) में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज जाट ने की।

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AUTHORRohit

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