नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी राकेश उर्फ छोटा केवट पिता मुन्नालाल उम्र-19 वर्ष को पॉक्सो अधिनियम की धारा- 11/12 में 03 वर्ष का कारावास तथा 323 भा.दं.वि में 3 माह का कारावास तथा कुल 3,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि कोतवाली थाना अंतर्गत घटना 24 जनवरी 2021 को 17 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता के साथ आरोपी जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता था। पिछले एक साल से परेशान कर रहा था। स्कूल के सामने आकर भी परेशान करता रहता था। आने-जाने के रास्ते में भी पीछा किया करता था। पीछा करने से मना किया तो थप्पड़ से भी आरोपी ने मारपीट की थी। पीडि़ता ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाना में जाकर लिखित में भी की जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
विवेचना उपरांत आरोप पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम में प्रस्तुत किया था। न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान के पीडि़ता एवं अन्य अभियोजन साक्षीयों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दोषी पाकर दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम ने पैरवी की है।