नर्मदापुरम। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय ने आरोपी महेश्वरराज पिता जयराज उम्र 25 वर्ष को पॉक्सो अधिनियम की धारा- 7/8 में 03 वर्ष का कारावास तथा 323 भादंवि में 3 माह के कारावास तथा कुल 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी ने बताया कि महिला थाना नर्मदापुरम अंतर्गत 10 फरवरी 2024 को शाम के लगभग 7.30 बजे 16 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता स्कूटी से सामान लेने घर से दुकान जा रही थी, तो रास्ते में मालाखेड़ी रोड पर आरोपी ने स्कूटी रोककर बुरी नीयत से पीडि़ता का हाथ पकड़ लिया। पीडि़ता हाथ छुड़ाया तो आरोपी ने पीडि़ता को थप्पड़ मारा। पीडि़ता जोर-जोर से रोने लगी तो आरोपी डर कर भाग गया।
पीडि़ता ने घर जाकर सारी घटना अपने घर में बताई फिर महिला थाना में रिपोर्ट की, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान के पीडि़ता एवं अन्य अभियोजन साक्षीयों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दोषी पाकर दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।