नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम (Special Court POCSO Act, Narmadapuram) के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया मामले में अश्विनी उम्र 28 वर्ष, थाना कोतवाली नर्मदापुरम के अंतर्गत धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी श्री नेमा (District Prosecution Officer Shri Nema) ने बताया कि 17 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री घटना 11 अक्टूबर 2021 को दिन के लगभग 10 बजे मंदिर में आरती में गयी थी। आरती के बाद आरोपी ने बुरी नीयत से अभियोक्त्रि को पकड़ा जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्रि ने थाने में जाकर की थी।

उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की।

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