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तलवार से हमला करने वाले को 5 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

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इटारसी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार पांडे की अदालत ने कंघी मोहल्ला मालवीय गंज इटारसी निवासी 42 वर्षीय राजेश सिंह पिता तारा सिंह बंजारा को उसके रिश्तेदार पर तलवार से हमला करने का दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 307 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दो काउंट में दिए जाने तथा एक 1000 रुपए का अर्थदंड का आदेश भी दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास आरोपी को और भुगतना होगा दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
आरोपी राजेश सिंह 7 अक्टूबर 2012 से 28 फरवरी 2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, इस अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। आरोपी निर्णय के समय जमानत पर था इसलिए उसे सजा वारंट से सजा भोगने हेतु जिला जेल होशंगाबाद भेजा गया है। इस प्रकरण में पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला और भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि 29 सितंबर 2012 को फरियादी चरण सिंह रात के करीब 9 बजे अपना चाट का ठेला बंद करके अपने घर कंघी मोहल्ला मालवीय गंज घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में राजेश सिंह एवं शेरू उर्फ गुरदयाल ने तलवार एवं रॉड से फरियादी के साथ मारपीट शुरू करते हुए जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया था, जिससे फरियादी चरण सिंह के सिर में दाएं एवं बाएं तरफ पैराइटल रीजन पर चोट आई थी। गोविदसिंह को भी सिर एवं शरीर पर चोटें आई थी। फरियादी को बचाने जब उसकी पत्नी ज्योति, मां पार्वती बाई, भतीजा संदीप एवं सुधीर तथा गोविंद सिंह आए थे तब आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की थी और दोनों चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि आज सभी को जान से खत्म कर दिए देते हैं।
इस घटना की रिपोर्ट रात्रि 21:50 बजे फरियादी ने थाना इटारसी में लिखाई थी। आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी के समक्ष प्रस्तुत किया था। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला एवं भूरे सिंह भदोरिया ने 14 गवाहों के कथन कराए थे। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पांडे ने इस घटना में आहत हुए चरण सिंह एवं गोविंद सिंह को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए दो काउंट में आरोपी को सजाएं दी हैं। इस घटना के पश्चात आहत चरण सिंह की बाद में मृत्यु हो गई थी।

 

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