नर्मदापुरम। अब सड़कों पर घूमने, बैठने और व्यवस्था बिगाडऩे वाले पशुओं के मालिकों पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने हाका गैंग को सख्त निर्देश दिये हैं कि अब पशु मालिकों पर धारा 133 एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
नगरपालिका परिषद नर्मदापुरम् में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पाण्डेय ने नगरीय क्षेत्र के मुख्य चौक-चौराहों एवं मुख्य मार्गों से पशुओं से मुक्त करने समय-समय पर स्पष्ट निर्देशों के बाद भी नगरीय क्षेत्र को पशुओं से मुक्त नहीं कराए जाने एवं प्रमुख चौक-चौराहों तथा मुख्य मार्गों पर पशुओं के कारण आवागमन बाधित होने तथा होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्र के वार्ड पार्षदों तथा हाका गैंग प्रभारी सहित गैंग में संलग्न कर्मचारियों की बैठक लेकर स्पष्ट रूप से अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के अंदर नगरीय क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों, सतरास्ते, हीरो-होंडा चौराहा, नेहरू पार्क से सर्किट हाउस चौराहा, टेलीफोन एक्सचेंज से लोकसेवा केन्द्र, विवेकानंद घाट, पोस्ट ऑफिस, कलेक्टर, कोर्ट परिसर से होते हुए पीपल चौक, मालाखेड़ी मार्ग एवं चौक, मीनाक्षी चौक से नारायण नगर, रसूलिया ब्रिज के मुख्य मार्गों पर पशुुओं को पकड़कर नगरीय सीमा क्षेत्र से बाहर किए जाए एवं उक्त मार्गों पर पुन: पशु नहीं मिलें। पशु मालिकों को अपने पालतू पशुओं को घर में बांधने की हिदयात देने और नहीं मानने पर धारा 133 एवं 1000 रुपए जुर्माना करने के निर्देश दिए हैं।