जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धनंजय सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य के स्वास्थ्य, हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से होशंगाबाद जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सर्व साधारण के पालनार्थ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
बताया गया है कि होशंगाबाद जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले व्यक्तियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों की चिकित्सा जांच की व्यवस्था प्रारंभ करने पर प्रत्येक व्यक्ति /यात्री को चिकित्सीय जांच कराना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं, वह अपना संपूर्ण पता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों अथवा इस प्रयोजन हेतु सशक्त किए गए अन्य अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान (जीवन उपयोगी एवं अति आवश्यक सेवाएं मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन जुलूस, रैलिया, धरना प्रदर्शन, सम्मेलन, सामूहिक भोज, सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित किए जाते हैं। समस्त प्रकार के सेमिनार, वर्कशॉप, हॉबी क्लासेस, समर क्लासेस प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त लाइब्रेरी, वाटर पार्क, जिम्नेशियम मैरिज हॉल, गार्डन, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, खेल मैदान, पार्क कोचिंग सेंटर, हाट बाजार ,पशु बाजार ,बंद रहेंगे।
सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में अवैज्ञानिक और अप्रमाणिक भ्रामक संदेशों को फैलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थिति में अनुमति हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र अधिकार में सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह अनुमति कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों में उल्लेखित शर्तों के अधीन रहते हुए ही प्रदान की जाएगी जिनका पालन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। यह आदेश लोक स्वास्थ्य जीवन की सुरक्षा एवं लोकहित के दृष्टिगत जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य से संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके अत: दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आदेश की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर जनसामान्य को तामील करें। आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक प्रभाव शील रहेगा तथा प्रभाव से लब्धि में इस आदेश उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

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AUTHORRohit

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