होशंगाबाद/16,नवम्बर,2017/ पानी की कम उपलब्धता को देखते हुए 23 अक्टूबर 2017 को पूरे जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने लगाया था। होशंगाबाद विकासखण्ड के सभी गांव प्रतिबंध से मुक्त कर दिए गए हैं। विकासखण्ड बाबई के 11, सोहागपुर के 20, बनखेड़ी के 100, पिपरिया के 96, सिवनीमालवा के 61 तथा विकासखण्ड केसला के 53 गांवों में नलकूप खनन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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