इटारसी। ग्राम पांजराकला के के एक व्यक्ति को कोर्ट ने महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक वर्ष की सजा और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने महिला को ग्राम होरियापीपर के पास खंती में गिराकर दुष्कर्म का प्रयास किया था।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि ग्राम पांजराकला निवासी आरोपी चंपालाल पिता श्रीराम कहार ने महिला को अपनी बाइक पर बिठाकर सिराली से जा रहा था कि ग्राम होरियापीपर के पास आधा किलोमीटर पहले उसने बाइक खड़ी करके कहा कि चलो नहाकर आते हैं। जब महिला ने मना किया तो आरोपी ने बुरी नीयत से उसे घसीटकर पास ही ले गया और खंती में पटककर मुंह पर रूमाल रख दिया और छाती पर बैठकर कपड़े उतारने लगा। आरोपी ने महिला को चांटे भी मारे। महिला के चिल्लाने पर पास ही कोई बकरी चराने वाला आया तो आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। महिला ने अपने साथ हुई इस घटना की शिकायत रामपुर थाने में दर्ज करायी थी।
अभियोजन ने साक्ष्य प्रस्तुत किए और कोर्ट ने मामला प्रमाणित पाया। आरोपी चंपालाल द्वारा महिला के साथ लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग किया और मारपीट भी की। सारे तथ्य प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी चंपालाल को धारा 354 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व पांच सौ रुपए अर्थदंड और धारा 323 में 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।