जंगल से लकड़ी काटने पर सजा और जुर्माना

इटारसी। करीब छह वर्ष पुराने एक मामले में चार लोगों को कोर्ट ने सजा और जुर्माना किया है। आरोपी कैलाश पिता मनीराम 28, सुरेश पिता महाजन 22, सकतलाल पिता छोटेलाल 25 और शिवप्रसाद पिता गुरदीन 30 को आज कोर्ट उठने तक की सजा और 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी ग्राम कोटमी, थाना केसला के निवासी हैं।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 25 अक्टूबर 11 को रात में वन कर्मचारियों को गश्त के दौरान ये लोग ग्राम मल्लूपुरा वीट के कक्ष 190 में तीन वृक्ष काटकर टुकड़े करते मिले थे। कोर्ट ने सतपुड़ा टायगर रिवर्ज में कुल्हाड़ी सहित प्रवेश करने पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27, 31 सहपठित धारा 51 के तहत कोर्ट उठने तक कारावास और 1-1 हजार रुपए अर्थदंड किया।

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