हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास

इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय इटारसी ने करीब डेढ़ वर्ष पुराने एक हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायधीश द्वितीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमती प्रीति सिंह ने आरोपी को यह सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हरिशंकर यादव ने की।
श्री यादव ने बताया कि 31 जुलाई 16 को सुबह 8:45 बजे पत्ती बाजार में आरोपी संतोष उर्फ टीपर ओझा ने कुंडा उर्फ विशाल धुर्वे के साथ विवाद को लेकर गाली गलौच करते हुए हाथ में रखा वल्लम गर्दन पर रखा। दिलीप चौधरी ने उसको बचाना चाहा लेकिन, संतोष ने बल्लम से दिली के सीने, पेट और गाल पर चोट पहुंचा दी और पास ही खड़ी छह वर्षीय बच्ची दीपिका को भी चेहरे पर बल्लम से चोट पहुंचायी। चोट लगने से दिलीप को खून निकला तभी कल्लोबाई, विशाल चौधरी, विक्रम आदि आ गए। विक्रम, और दीपिका ने दिलीप को लेकर सरकारी अस्पताल आए। पुलिस ने अस्पताल में विक्रम के कहे अनुसार रिपोर्ट लिखाई। उपचार के दौरान दिलीप की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया। जांच में झगड़े का कारण पैसे का लेनदेन सामने आया।
प्रकरण की सुनवाई उपरांत हत्या का मामला साबित होने पर कोर्ट ने धारा 302 में आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 324 में एक वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदंड, धारा 23 आम्र्स एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास और 5 सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: एक वर्ष, चार माह और छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इसी तरह आहत दीपिका को 200 रुपए प्रतिकर और मृतक दिलीप के पुत्र विक्रम को अर्थदंड की शेष संपूर्ण राशि प्रतिकर स्वरूप देने के आदेश दिए।

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