शासकीय कार्य में बाधा डालने पर एक वर्ष की सजा

इटारसी। न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निवेश जायसवाल ने एक आरोपी को एक वर्ष की सजा एवं पांच सौ रुपए अर्थदंड लगाया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 22 अगस्त 2012 को शाम 5-6 बजे ग्राम सेमरी खुर्द स्थित ग्राम पटेल सुंदरलाल के घर के बाहर चौपाल डोलरिया में पटवारी अंजू नारोलिया जब राहत राशि के चेक वितरण कर रही थीं तो आरोपी मुरली वर्मा पिता राजेन्द्र प्रसाद 47 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरीखुर्द जिला होशंगाबाद ने आकर अभद्र व्यवहार किया और गालियां देते हुए चेक छीनने की कोशिश की। उस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया। इस दौरान आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। इसकी शिकायत अंजू नारोलिया ने थाना डोलरिया में की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर धारा 353, 294 का प्रकरण पंजीबद्ध किया। अभियोजना द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने मामला प्रमाणित पाया और आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ रविन्द्र अतुलकर ने की।

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!