लोक अदालत के माध्यम से मिलेगी अधिभार में छूट

इटारसी। शनिवार को कोर्ट में लगने वाली लोक अदालत में जो बकायादार एकमुश्त बकाया राशि जमा करेंगे तो उनको अधिभार में छूट का फायदा मिलेगा। नगर पालिका, विद्युत वितरण कंपनी और बैंकों के बकायादारों के लिए शनिवार 14 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत सुबह 11 से शाम 5 बजे तक चलेगी।
इटारसी नगर पालिका ने नेशनल लोक अदालत में बकायादारों को अपने बकाया कर जमा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इसमें संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराया और सुधार न्यास के भू-भाटक के नोटिस शामिल हैं। नगर पालिका को लोक अदालत के माध्यम से बकाया करों से करीब 25 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है। आरआई संजय दीक्षित ने बताया कि एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर बकायादारों का अधिभार माफ किया जाएगा। बकायादारों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। श्री दीक्षित ने बताया कि नगर पालिका ने लोक अदालत के माध्यम से वसूली के लिए जलकर, संपत्तिकर, दुकान किराया और न्यास के भू-भाटक के करीब 9 सौ नोटिस जारी किए हैं और वसूली का लक्ष्य 25 हजार रुपए है।

इनका कहना है…!
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बकायादारों को अपने बकाया कर को एकमुश्त जमा करने पर अधिभार में छूट का फायदा मिलता है, बकाया करदाताओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
अक्षत बुंदेला, सीएमओ

इस बार सरकार ने बिल माफी की घोषणा कर दी है तो हमें कुछ ज्यादा मिलने की उम्मीद तो नहीं है। क्योंकि बिल माफी की जानकारी मिलने के बाद तो कोई बकाया जमा करने नहीं आने वाला है।
डेलन पटेल, शहर प्रबंधक बिजली कंपनी

बकायादारों से की अपील
14 जुलाई को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में होशंगाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल, राजस्व सभापति पार्षद अजय रतनानी और सीएमओ अमर सत्य गुप्ता ने नगर पालिका के बड़े बकायादारों से अपील की है कि वे एकमुश्त राशि जमा कर अधिभार में छूट का लाभ लें। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर पालिका कार्यालय में किया है।

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