अनाधिकृत के पास मिली पर्ची तो होगी कार्रवाई

होशंगाबाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के 5 दिन पूर्व मतदाता पर्ची का वितरण पूर्ण हो जायेगा। इस बार मतदाता पर्ची में मतदान केन्द्र तक पहुंचने का नक्शा भी उपलब्ध रहेगा। पर्ची वितरण के समय बीएलओ मतदाता पर्ची की मतदाताओं से पावती प्राप्त करेगा। ऐसे मतदाता जिनको मतदाता पर्ची का वितरण नही हो पायेगा उनकी सूची पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेगा। फोटो मतदाता पर्ची किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास पाये जाने या वितरण किये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दंड संहिता के अनुसार उल्लंघन माना जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही होगी।

निर्देशों का कड़ाई से पालन करें
धर्म व जाति के नाम पर वोट मांगने की किसी भी गतिविधि को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने धर्म व जाति के आधार पर वोट मांगकर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने उक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं।

डराने-धमकाने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही
विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदाताओ को डराने-धमकाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा।
इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुँचाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दंडनीय होगा। जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास द्वारा आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार रिश्वत देने-लेने व प्रलोभन देने-लेने के विरूद्ध कार्यवाही हेतु उडऩदस्ता दलों का गठन किया गया है यह उडऩ दस्ता दल सभी प्रकार की निर्वाचन की गतिविधि पर कड़ी चौकसी रख रहे हैं।

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