अब एसएमएस और वॉयस मैसेज पर रहेगी नज़र

होशंगाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों, उम्मीवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा मोबाइल पर भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी इन्हें जारी करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी समिति से प्रमाणित कराना अनिवार्य कर दिया है।
आयोग ने कहा है कि यह जरूरी है कि बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज की भी मॉनीटरिंग की जाये ताकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस सुविधा का दुरूपयोग न हो सके तथा निर्वाचन नियमों एवं आदर्श आचार संहिता का किसी तरह से उल्लंघन न हो। आयोग ने बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज भेजने पर किया गया खर्च राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखे में शामिल करना होगा। आयोग ने कहा है कि सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा।
एसएमएस, व्हाटसएप आदि भी प्रतिबंधित
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रभावी समय में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डोर-टू-डोर कैंपेन, एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल, लाउड स्पीकर आदि अन्य किसी भी माध्यम से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग ने आमजन की निजता एवं लोक शांति बनाए रखने यह निर्देश दिये हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंका दास मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक में पहले ही इस प्रावधान की जानकारी देते हुए इसका पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा कर चुकी हैं।

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