इटारसी। कमर्शियल वाहनों के चालकों को अब ड्रेस कोड का पालन करना होगा। बिना वर्दी के कमर्शियल वाहन चलाना वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है। आरटीओ ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेनगुरिया के अनुसार किसी भी प्रकार के कमर्शियल वाहनों जैसे बस चालक, ट्रेवल्स के वाहन चालक, स्कूल बसों के चालक सहित अन्य कमर्शियल वाहनों के चालक व परिचालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। चालक एवं परिचालक को गहरी नीली शर्ट व काला पेंट पहना अनिवार्य कर दिया गया है। श्री तेनगुरिया ने बताया कि कमर्शियल वाहनों के चालक व परिचालक को ड्रेस के साथ साथ चालक की शर्ट पर नेम प्लेट अनिवार्य है, जिसमें उनका नाम, लायसेन्स नंबर व बेज नंबर लिखा होना अनिवार्य है। यह आदेश बस संचालक, ट्रैवल्स एजेंसी संचालक, स्कूलों के संचालक, बस आपरेटरों आदि को भी जारी कर दिया है। आरटीओ ने बताया कि यदि कमर्शियल वाहनों के चालक-परिचालक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।