इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमती प्रीति सिंह ने करीब डेढ़ वर्ष पुराने मामले में एक युवक को नाबालिग से छेड़छाड़ के प्रकरण में तीन वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी इटारसी एचएस यादव के अनुसार घटना 29 जून 18 की है जब 17 वर्षीय नाबालिग ने थाना इटारसी में लिखित शिकायत आवेदन दिया कि वह और उसकी बहन एक ही स्कूटी से कोचिंग आते-जाते है। शोहेब पठान नामक लड़का जो कॉन्वेंट स्कूल की बस नं. 3 में कंडक्टर का काम करता है, और नाला मोहल्ले में रहता है। कोचिंग आते-जाते समय उनका पीछा करता है। उनकी स्कूटी को रोककर अपनी बाइक लगा देता है। गलत-गलत कमेंट करता है। बार-बार रास्ते में कट मारता है। पीछा करते-करते उनके घर तक आ जाता है। उसके मम्मी-पापा ने भी शोहेब को एक बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना। 29 जून 18 को शाम लगभग सात बजे वह और उसकी बहन दोनों कोचिंग से घर स्कूटी से लौट रहे थे। तक शोहेब पठान उनका पीछा करते हुए उसके घर तक आया और उनकी गाड़ी रोककर उससे कहने लगा कि उसे बात करनी है। उसने मना किया तो उसका हाथ बुरी नीयत से पकड़ लिया तभी उसके साथ कोचिंग में पढऩे वाला उसका दोस्त वहां आया और उसने शोहेब को डांटा तो शोहेब ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहने लगा कि पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से मार डालेगा। शोहेब वहां से भाग गया फिर घर आकर उसने सारी बातें मम्मी-पापा को बताईं। बालिका की उक्त लिखित रिपोर्ट पर से थाना इटारसी में अपराध 554/18 अंतर्गत धारा 354,354 डी, 341,506 भादवि एवं धारा 8,11,12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरंक्षण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र अपराध 554/18 अंतर्गत धारा-354, 354डी, 341,506 भादवि तथा धारा 8,11,12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 04 सितंबर 18 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से एचएस यादव अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पीडि़त एवं अन्य साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया और शासन की ओर से अंतिम तर्क किए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को नाबालिग अभियोक्त्रिी का लैंगिक उत्पीडऩ दोषी मानते हुए आरोपी शोहेब खान उर्फ शोहेब पठान आत्मज फिरोज खान निवासी नाला मोहल्ला इटारसी धारा 8 पॉक्सो अधिनियम में 3 वर्ष का कठोर कारावास 200 रुपए अर्थदंड 12 पॉक्सो अधिनियम में 1 वर्ष का कठोर कारावास 100 रुपए धारा 341 दो काउंट 100-100 रुपए 506 भा.द.वि. में100 रूपये अर्थदंड का निर्णय पारित किया।