लॉकडाउन में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई वीसी से होगी
होशंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रेश कुमार खरे ने जिले के समस्त न्यायाधीशों से कहा है कि वे लॉकडाउन अवधि में उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो का पालन करें। इसके अनुसार लॉकडाउन अवधि में केवल अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाए।
अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं अन्य लोगों का प्रवेश न्यायालय कक्ष में जहां पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालयीन कर्मचारी बैठकर अपना कार्य संपादित करते हैं वहां प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। लॉकडाउन अवधि में केवल अधिवक्ताओं, अभियुक्त एवं आवश्यक पक्षकारों को ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान उन्हें एक-एक कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में प्रवेश किये जाने की अनुमति दी जायेगी। न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में सभी सुरक्षात्मक उपाय जैसा कि उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये हैं उनका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
लॉकडाउन अवधि में अधिवक्ताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहत किया जाए कि वे अपने घर अथवा आफिस से निर्धारित गणवेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई में भाग लें ताकि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़भाड़ न हो और कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचाव हो सके। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रेश कुमार खरे ने सर्व संबंधितों से अनुरोध किया है कि वे उच्च न्यायालय द्वारा लाकडाउन अवधि के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।