नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 फरवरी को

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 फरवरी को

इटारसी। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रेश खरे के मार्गदर्शन में 8 फरवरी शनिवार को तहसील विधिक सेवा समिति में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय प्रकरण, विद्युत से संबंधित मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, एमएसीटी प्रकरण, पारिवारिक विवाद से संबंधित मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जो पक्षकार न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व प्रकरणों, विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से नेशनल लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हें, वे संबंधित न्यायालय अथवा तहसील विधिक सेवा समिति से संपक कर अपना मामला लोक अदालत में रखने सहमति और कार्यवाही पूर्ण करायें। लोक अदालत में मामले का आपसी समझौते से निराकरण हो जाता है और जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। लोक अदालत ही ऐसा माध्यम है जिसमें न किसी पक्षकार की हार होती है और ना ही किसी की जीत। बल्कि दोनों पक्षकार ही जीतते हैं।

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