प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना में पंजीयन कराएं

प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना में पंजीयन कराएं

उप संचालक कृषि ने कहा किसान उठाएं योजनाओं का लाभ
होशंगाबाद। उप संचालक कृषि जितेन्द्र सिंह ( Jitendra Singh) ने बताया है कि लघु एवं सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन (Pension) की सुविधा हेतु प्रधानमंत्री किसान मानधान (pm-kisan-mandhan-yojna) योजना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है, वे किसान योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
योजना के तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के किसान को 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 55 से 200 रुपए तक की राशि जमा करानी होगी। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन प्रदाय की जायेगी। उप संचालक कृषि ने बताया कि किसान योजना का लाभ हेतु कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन हेतु आधार कार्ड की कापी, खसरा, खतौनी की नकल, बी-1 फार्म, दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। उप संचालक कृषि श्री सिंह ने बताया कि जिले के 33 हजार 671 किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं, जो 18 वर्ष से 40 वर्ष के हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres)में पंजीयन करा प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ उठाएं।

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AUTHORRohit

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