– जिला कलेक्टर ने श्रद्धालुओं की आवाजाही पर लगाई रोक
– मंदिर के पुजारी-पुरोहित और कर्मचारियों को छूट
उज्जैन। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को आदेश जारी महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) प्रांगण में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर पूर्णत: रोक लगा दी। हालांकि इस दौर में श्रद्धालु वैसे ही कम आ रहे हैं और पहले से उन्हें दर्शन उपरांत बैरिकेड्स से सीधे निर्गम द्वार की तरफ भेजा रहा था, लेकिन अब इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। महाकाल मंदिर के नंदी हॉल, जल द्वार, चांदी द्वार, नगाड़ा गेट, प्रवचन हॉल तथा मंदिर प्रांगण में आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। केवल मंदिर के पुजारी-पुरोहित और कर्मचारी को छूट रहेगी। दर्शनार्थियों को बैरिकेड्स से ही दर्शन करने होंगे। इसके बाद सीधे रैम्प से होते हुए निर्गम द्वार की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। कलेक्टर के आदेश के बाद मंदिर प्रांगण में स्थित अन्य मंदिरों के पुजारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया।
इंदौर प्रशासन की भी गाइडलाइन जारी कर दी। सोमवार को इसके लिए कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने महामारी को ध्यान में रखते हुए दवा स्टॉकिस्ट और खुदरा विक्रेताओं को बिक्री का रिकॉर्ड रखने और प्रशासन को रोज रिपोर्ट देने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर ने ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगा दी। अब सभी सप्लायर मेडिकल ऑक्सीजन की ही सप्लाई करेंगे। इसके साथ ही कालाबाजारी रोकने इंजेक्शन रेमडेसिविर (Injection remadecivir) व जानकारी भेजने के निर्देश हैं। इंजेक्शन अब डॉक्टर की पर्ची, आरटी-पीसीआर (RT-PCR) की पॉजिटिव रिपोर्ट व मरीज के आधार कार्ड की प्रति देने पर ही मिलेगा।