आदतन अपराधी को किया गया जिला बदर
होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह (District Magistrate Neeraj Kumar Singh) ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत आदतन अपराधी हनुमान नगर रसूलिया निवासी अरुण मेहरा उर्फ मार्शल को होशंगाबाद एवं सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। साथ ही थाना सोहागपुर अंतर्गत ग्राम गुरारी निवासी भरतपुर पुर्विया को आगामी 2 माह की अवधि तक थाना सोहागपुर में प्रतिदिन हाजिरी देने के लिए आदेश दिए हैं।
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