सजा और जुर्माने से दोषमुक्त हुआ आरोपी

इटारसी। तवानगर निवासी एक आरोपी ने अधीनस्थ न्यायालय से मिली सजा और जुर्माने के निर्णय के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से अपील की और अब वह सजा और जुर्माने से मुक्त हो गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता संतोष गुरयानी (Advocate Santosh Gurayani) ने पैरवी की।
जानकारी के अनुसार एक 65 वर्षीय आरोपी सालकराम के खिलाफ थाना इटारसी में धारा 420 के अंतर्गत आरोपी बनाया गया था। न्यायालय ने 10 दिसंबर 2015 को निर्णय पारित कर तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने अधिवक्ता संतोष गुरयानी के माध्यम से सत्र न्यायालय में अपील पेश की। चूंकि प्रकरण में आरोपी ने फरियादी के पक्ष में एक इकरारनामा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया था कि आरोपी ने 3 लाख 50 हजार रुपए में अपनी कृषि भूमि का सौदा कर फरियादी से 3 लाख 20 हजार नगद रुपए लेकर भी तय समय सीमा में जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जिसकी शिकायत पर पुलिस ने 420 आईपीसी का मामला दर्ज कर 12 दिसंबर 2011 को चालान न्यायालय में आरोपी सालकराम पिता मानसिंह निवासी ग्राम सिलारी के खिलाफ पेश किया जिस पर निर्णय अनुसार उसे 5 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल के कारावास की सजा हुई थी। अपील पर न्यायालय ने संज्ञान लेकर आरोपी को उसके अधिवक्ता द्वारा पटल पर रखे और दिए न्याय दृष्टांतों के परिपक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दोषमुक्त कर दिया। निर्णय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री सविता जडिय़ा ने दिया। आरोपी की और से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष गुरयानी ने की। न्यायालय ने जुर्माने की राशि भी वापसी का निर्णय पारित कर आरोपी को न्याय प्रदान किया।