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पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई, 1450 का जुर्माना 10 किलो पॉलिथिन जब्त

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नर्मदापुरम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव के निर्देशन एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडीदीप के अधिकारियों, नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम के अधिकारी कर्मचारियों का दल गठन करके आज बाजार में पॉलिथीन प्रतिबंध हेतु कार्यवाही की गई।

बाजार क्षेत्र में व्यापारियों को समझाइश देते हुए 1450 रुपए का जुर्माना एवं 10 किलो पॉलिथिन जब्ती की। भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के माध्यम से प्लास्टिक व थर्माकोल से बनी सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण आयात भंडारण वितरण क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध है जिसमें आइसक्रीम कैंडी, बैलून में उपयोग होने वाली डंडिया, थर्माकोल, प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, गिलास, चाकू, चम्मच, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, सिगरेट के पैकेट, नियंत्रण पत्रों में लगने वाली पैकिंग फिल्म्स, प्लास्टिक के डंडे, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद नर्मदा पुरम ने व्यापारियों से अनुरोध किया है कि उपरोक्त प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण विक्रय एवं उपयोग नहीं करें अन्यथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा मध्य प्रदेश यूजर चार्जेस फॉर वाटर सप्लाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2020 के अंतर्गत दंडात्मक एवं जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है। क्षेत्रीय कार्यालय मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आरके मिश्रा, अनिल मसादकर एवं नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम सेनेटरी इंस्पेक्टर कमलेश तिवारी, रवि सूर्यवंशी, सतीश यादव, रामसिंह यादव, अरविंद बडग़ुजर, रोहित बडग़र, विशाल नरवारे, आनंद केवट, पंकज चुटाले, संतोष बडग़ुजर, बैजू लुटारे, राकेश मीना, राजेश लुटारे, कमलेश तिवारी, राहुल यादव, अभिषेक मगरदे, संदीप वर्मा उपस्थित रहे।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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