नर्मदापुरम। जिला टास्क फोर्स ने नर्मदापुरम गैरिज लाईन में भ्रमण के दौरान यहां संचालित सानू आटो गैरिज नियोजक अख्तर शाह की दुकान में 01 बाल श्रमिक कार्य करते मिलने पर बाल एवं किशोर अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर कार्रवाई की है।
श्रम निरीक्षक सरिता साहू ने कार्यवाही करते हुए बाल एवं किशोर श्रम (प्र. एवं वि.) अधिनियम 1986 के अंतर्गत निरीक्षण संपादित कर, बाल श्रमिक को सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत किया। बताया गया कि पूर्व में भी इस संस्थान में बाल श्रमिक कार्यरत पाये जाने पर प्रकरण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नर्मदापुरम के समक्ष विचाराधीन है, फिर भी संस्थान के नियोजक द्वारा पुन: बाल श्रमिक को नियोजित कर बाल श्रम कराया जा रहा था।
उक्त प्रकरण में नियोजक के विरूद्व अधिनियम अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है। किसी भी संस्थान में बाल श्रमिक कार्यरत पाये जाने पर 20 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों से दंडित होने का प्रावधान है। उक्त कार्यवाही में विपिन कुमार तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता, संतोष कुमार तनेजा, जनशिक्षक, सचीन्द्र चौरे, सामाजिक कार्यकर्ता एवं श्रम विभाग से श्रीमती दीप्ति दुबे एवं अंकित सिंह भी सम्मिलित रहे।