---Advertisement---

समझौता राशि जमा नहीं करने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर होगी कार्यवाही

By
On:
Follow Us

इटारसी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में सतर्कता एवं अन्य जांच दलों द्वारा विद्युत चोरी एवं अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने के मामलों में दर्ज विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के समस्त ऐसे प्रकरणों जिनमें विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि मय समझौता राशि के जमा नहीं की जा रही है, उन प्रकरणों को विशेष न्यायालय में दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

कंपनी ने ऐसे सभी उपभोक्ताओं जिनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत अनधिकृत विद्युत उपयोग अथवा विद्युत चोरी के मामले दर्ज हैं, उनसे अपील की है कि वे जल्द से जल्द नियमानुसार निर्धारित समयावधि में शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि मय समझौता राशि कंपनी के खाते में जमा करायें और उनके विरूद्ध होने वाली कार्यवाही से बचें।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि मय समझौता राशि के जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायालयों में दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

For Feedback - info[@]narmadanchal.com
Join Our WhatsApp Channel
error: Content is protected !!
Narmadanchal News
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.