बिजली का अवैध उपयोग कर वाहन चार्जिंग पर होगी कार्यवाही

Post by: Rohit Nage

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Narmadanchal.com

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए पृथक विद्युत कनेक्शन अनिवार्य
भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के समस्त 16 जिलों के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को अब अलग से इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने हेतु बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा घरेलू, कृषि अथवा अन्य प्रयोजन से लिये गये बिजली कनेक्शन का वाहन चार्ज करने हेतु उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई-रिक्शा/वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
प्रमुख सचिव, ऊर्जा संजय दुबे ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के संबंध में निर्देश जारी कर कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा। ऐसे व्यक्ति जो मीटर को बायपास कर या विद्युत चोरी कर अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा वाहनों के चार्जिंग हेतु उपयुक्त श्रेणी में त्वरित कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग हेतु बिजली की पृथक से दरें निर्धारित की गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं एवं राज्य शासन की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद स्थापित किए जाने वाले विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों को पृथक से विद्युत कनेक्शन लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

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