सुखतवा पुल हादसे में अपर कलेक्टर ने माना इनको दोषी

सुखतवा पुल हादसे में अपर कलेक्टर ने माना इनको दोषी

इटारसी। जिले के इटारसी अनुभाग (Itarsi Section) अंतर्गत इटारसी बैतूल मार्ग (Itarsi-Betul Road) पर बने सुखतवा नदी पुल (Sukhtawa River Bridge) के क्षतिग्रस्त संबंधी जांच रिपोर्ट अपर कलेक्टर नर्मदापुरम मनोज सिंह ठाकुर (Additional Collector Narmadapuram Manoj Singh Thakur) ने सौंपी है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार 10 अप्रैल को हुए सुखतवा पुल टूटने की घटना में ट्रांसपोर्टेशन कंपनी (Transportation Company), टोल प्लाजा (Toll Plaza) केंद्र एवं एनएचएआई (NHAI) को दोषी माना गया है। बताया गया कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के वाहन द्वारा परिवहन शर्तों का उल्लंघन करते हुए अधिक वाले भार वाले ट्राला (Trala) वाहन का परिवहन किया गया, जिस कारण पुल क्षतिग्रस्त हुआ। ट्राला वाहन की नागपुर सिटी (Nagpur City) से इटारसी सिटी तक की जारी अनुमति में भी कई बिंदुओं पर अनियमितता दिखाई दी हैं। जिससे स्पष्ट है कि ट्राला चालक भारवहन क्षमता से अधिक भार लेकर बिना अनुमति के नागपुर से इटारसी आ रहा था।

Bridge 1
जांच रिपोर्ट के अनुसार टोल बैरियर मिलानपुर जिला बैतूल, टोल बैरियर खमबाड़ा मुलताई, जिला बैतूल एवं परिवहन चेकपोस्ट मुलताई जिला बैतूल द्वारा भी ओवरलोडेड ट्राले (Overloaded Trolley) की जांच में लापरवाही बरती गई। साथ ही सड़क मार्ग पर आवश्यक सुरक्षा एवं चेतावनी सूचक संकेतक बोडज़् भी नहीं लगाए हैं। इस प्रकार सुखतवा पुल के टूटने में ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, टोल प्लाजा केंद्र एवं एनएचएआई को दोषी माना गया है। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन नर्मदापुरम द्वारा संबंधितों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

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AUTHORRohit

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