इटारसी। अधिवक्ता संघ इटारसी ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में कल 21 फरवरी को न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। संघ ने पदाधिकारी कार्यकारिणी एवं संघ के सदस्यों से एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 पर विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया है। संघ का मानना है कि प्रस्तावित संशोधन बिल अधिवक्ताओं के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं निर्भिक वकालत पर कुटाराघात करता है।
इस बिल का पूरे प्रदेश में भिन्न-भिन्न अधिवक्ता संघ द्वारा एवं उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने भी पुरजोर विरोध किया है। इसी क्रम में अधिवक्ता संघ इटारसी 21 फरवरी 2025 को सभी अधिवक्ताओं ने अपने-अपने कार्य से विरत रहने का निर्णय सर्व सम्मिति से लिया है। संघ ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी, न्यायाधीश सिविल कोर्ट इटारसी जिला नर्मदापुरम से अनुरोध किया है कि 21 फरवरी 2025 को जो प्रकरण न्यायालय के नियत है, उन्हें अदम पैरवी में खारिज न करें एवं अनुपस्थिति आरोपी का वारंट जारी न किया जाए।