होशंगाबाद। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत जिले के मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े किसानों, महिलाओं और युवा उद्यमियों को अनुदान दिया जाएगा। इसमें महिलाए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत एवं शेष सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है। आवेदक स्वयं का व्यय करके या स्वयं बैंक से ऋण लेकर योजना का निर्माण या क्रियान्वयन कर सकता है तथा मूल्यांकन के बाद हितग्राही को नियमानुसार अनुदान प्रदान किया जाता है। इच्छुक मत्स्य पालक या कृषक आगामी 31 अक्टूवर के पूर्व अपना आवेदन पत्र सहायक संचालक मत्स्योद्योग के कार्यालय में जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण
सहायक संचालक मत्स्योद्योग अरविंद डांगीवाल ने बताया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनांतर्गत स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण के लिए 7 लाख रूपए, मत्स्यबीज उत्पादन हेचरी के लिए 25 लाख रूपए, मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए, बायोफ्लांक के लिए 7.50 लाख, फिशफीड मिल के लिए 30 लाख, केज के लिए 3 लाख, रेफ्रिजिरेटिव व्हीकल के लिए 25 लाख, आरएएस के लिए 50 लाख, मिनी आरएएस के लिए 7.50 लाख, मोटर साइकिल आटोरिक्शा के लिए भी अनुदान की पात्रता है। आवेदन ईमेल आईडी adfishhosh@mp.gov.in पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।