होशंगाबाद। कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं उदासीनता व लापरवाही बरतने पर कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव (Commissioner Rajneesh Srivastava) ने सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बनखेड़ी राजेश कुमार मोदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजेश कुमार मोदी को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर पत्र लेख करने के उपरांत भी उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही अपना कोई पक्ष रखा गया। कोविड 19 महामारी के संक्रमण काल के दौरान श्री मोदी द्वारा जानबूझकर घोर अनुशासनहीनता तथा लापरवाही बरती गई है। श्री मोदी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत कर्तव्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण कमिश्नर श्रीवास्तव द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मोदी का मुख्यालय जिला पंचायत होशंगाबाद नियत किया गया है।