23 प्रकरणों में कुल 5 करोड़ 59 लाख 8 हजार 972 रूपए के अवार्ड हैं पारित

Post by: Poonam Soni

Narmadanchal.Com

होशंगाबाद।  न्यायालय आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी रजनीश श्रीवास्तव द्वारा हरदा जिले के अनुविभागीय अधिकारी व भुअर्जन अधिकारी द्वारा कुल 23 प्रकरणों में 5 करोड़ 59 लाख 8 हजार 972 रूपए के पारित अवार्ड के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत अभ्यावेदनों एवं आवेदनों को अस्वीकार कर संबंधित अनुविभागीय व भुअर्जन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशो को यथावत रखने के आदेश जारी किये हैं। जानकारी के अनुसार सुचिता पति अनूप कुमार निवासी ग्राम टेमागांव बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजना निदेशक प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई हरदा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग टिमरनी एवं कलेक्टर जिला हरदा द्वारा मध्यप्रदेश शासन प्रकरण में आवेदिका सुचिता द्वारा भूअर्जन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी टिमरनी से क्षतिपूर्ति राशि सहित उचित मुआवजा दिलाए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसपर 10 लाख 11 हजार 663 रूपए का अवार्ड पारित किया गया था। इसी तरह से हरदा जिले के जुगलकिशोर पिता जोखीलाल के प्रकरण में 16 लाख 91 हजार 913 रूपए, प्रदीप कुमार पिता जोखीलाल के प्रकरण में 8 लाख 60 हजार 986 रूपए, श्रीमति शैलजा पति प्रदीप के प्रकरण में 37 लाख 97 हजार 703 रूपए, कृष्णकांत एवं उमाकांत पिता रामनारायण काशिव के प्रकरण में 43 लाख 66 हजार 493 रूपए, अंकित पिता अरविंद के प्रकरण में 27 लाख 69 हजार 817 रूपए, रामेश्वर प्रसाद पिता शिवदयाल के प्रकरण में 21 लाख 92 हजार रूपए, नर्मदाप्रसाद पिता कुंजीलाल शर्मा के प्रकरण में 26 लाख 14 हजार 863 रूपए, राजेन्द्र किरार पिता गंगाधर एवं श्रीमति ममता बाई पत्नि गंगाधर के प्रकरण में 12 लाख 89 हजार 391 रूपए, अर्चनाबाई पति राजेन्द्र कुमार के प्रकरण में 18 लाख 66 हजार 744 रूपए, आनंद कुमार पिता भरतलाल के प्रकरण में 39 लाख 10 हजार 798 रूपए, बालकृष्ण पालीवाल पिता जोखीलाल के प्रकरण में 39 लाख 10 हजार 798 रूपए, श्रीमति फूलवतीबाई पति मनोहरीलाल शर्मा के प्रकरण में 23 लाख 96 हजार 957 रूपए, रमेश पिता बालाराम किरार के प्रकरण में 10 लाख 83 हजार 333 रूपए, श्रीमति मुलियाबाई पति भागवत सिंह के प्रकरण में 40 लाख 53 हजार 37 रूपए, विजेन्द्रसिंह पिता भागीरथ सोलंकी के प्रकरण में 17 लाख 81 हजार 980 रूपए, श्रीमति रश्मिबाई पति भूपेन्द्र कुमार चौधरी के प्रकरण में 34 लाख 13 हजार 848 रूपए, अनील कुमार पिता स्व.बाबूलाल जैन के प्रकरण में 17 लाख 77 हजार 792 रूपए, अनिल कुमार पिता स्व.बाबूलाल जैन के प्रकरण में 14 लाख 1 हजार 141 रूपए, समीर कुमार पिता आनंद कुमार जैन के प्रकरण में 16 लाख 42 हजार 198 रूपए, विजयशंकर पारे आत्मज स्व.लक्ष्मीनारायण पारे के प्रकरण में 13 लाख 49 हजार 488 रूपए, दिनेश कुमार शर्मा पिता नर्मदाप्रसाद शर्मा के प्रकरण में 28 लाख 15 हजार 231 रूपए एवं महेश पिता रामभरोस राजपूत के प्रकरण में 39 लाख 10 हजार 798 रूपए के अवार्ड संबंधित भूअर्जन/सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये थे। उक्त पारित आदेशो को न्यायालय आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी नर्मदापुरम् संभाग रजनीश श्रीवास्तव द्वारा स्थिर रखा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार किये गये हैं।

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