रेत चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त, जेल भेजा

रेत चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त, जेल भेजा

इटारसी। कोर्ट ने रेत चोरी(Sand theft) के मामले में आरोपी(Accused) की जमानत अर्जी निरस्त(Bail application revoked) कर उसे जेल भेज दिया है। मामला 20 जुलाई का बताया जा रहा है जब एसडीओपी महेंद्र मालवीय(SDOP Mahendra Malaviya) भ्रमण पर थे। उन्होंने खेड़ा तिराहे(Kheda Tirahe) पर दो रेत से भरे ट्रेक्टर क्रमांक(Tractor number) एमपी 05, एएच 4518 को रोककर चेक किया। जिसमें हरे रंग की ट्राॅली लगी हुई थी। ट्राली में रेत(Sand) भरी हुई थी जिसे चालक राजा कीर पिता चंदन कीर निवासी होरिया पीपर चला रहा था। उसके पास रेत की राॅयल्टी नहीं थी। चालक द्वारा रेत का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। चालक से वाहन मालिक का नाम पूछने पर उसने वाहन मालिक का नाम चंदन पिता बाबूलाल कीर निवासी होरियापीपर बताया। एसडीओपी ने यातायात प्रभारी उपनिरीक्षक नागेश वर्मा(Deputy Inspector-in-charge of traffic Nagesh Verma) को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आरोपी चालक के विरूद्ध रेत चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर चालक राजा कीर को गिरफ्तार कर न्यायालय इटारसी के समक्ष सोमवार को पेश किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बीएल काकोड़िया ने न्यायालय जेएमएफसी इटारसी में आरोपी की जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर उसे जेल भेज दिया।

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