नाबालिग से रेप के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Post by: Poonam Soni

इटारसी। कोर्ट ने 7 मार्च 2015 को एक नाबालिग से बलात्कार(Minor rape) करने के आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। आरोपी को 28 फरवरी 2019 को गिरफ्तार(Arrest) किया गया था। उस पर धारा 366, 376(2)एन भादवि एवं पॉक्सो एक्ट(POCSO Act) की धारा 6 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

मीडिया प्रभारी अभियोजन दिनेश यादव ने बताया कि घटना 07 मार्च 2015 को थाना इटारसी में नाबालिग पीडि़ता(Minor victim) की मां ने शिकायत दर्ज करायी कि उसकी बेटी, उम्र 16 वर्ष, लगभग 12 बजे घर से निकली थी और शाम तक वापस नहीं आयी, तो उन्होंने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों में पता किया, लेकिन वह नहीं मिली। कोई अज्ञात नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया है। उक्त शिकायत पर विवेचना के दौरान आरोपी को 28 फरवरी 2019 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर किया जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेजा। पीडि़ता को दस्तयाब किया गया तथा पीडि़ता के कथन लेखबद्ध किये गये। उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का होने से पीडि़ता को डीएसपीएम अस्पताल भेजकर परीक्षण कराया गया और उसके उपरांत पीडि़ता को उसकी मां के सुपुर्द किया गया। पीडि़ता के कथनानुसार प्रकरण में आरोपी थान सिंह पिता रूपसिंह गिनावा, उम्र 25 साल निवासी अमझिरा, जिला-धार उसे बहला-फुसला कर ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया था। आरोपी की ओर से द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सुश्री सविता जडिय़ा इटारसी के समक्ष ज़मानत आवेदन पेश किया गया था।

शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एचएस यादव, इटारसी ने आरोपी की ज़मानत आवेदन का मौखिक विरोध किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए और डीएनए रिपोर्ट प्राप्त न होने की दशा में ज़मानत आवेदन निरस्त किया गया।
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