भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 2023 (Bhagwan Birsa Munda Self Employment Scheme 2023)
योजना का नाम | भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 2023 |
शुरूआत की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा |
शुरूआत दिनांक | 6 सितंबर 2022 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभार्थी | 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 50 प्रतिशत अन्य |
उद्देश्य | अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना क्या हैं (What is Bhagwan Birsa Munda Self Employment Scheme)
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितम्बर 2022 को भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना का शुभांरभ किया हैं। इस योजना के अंतर्गत निर्माण गतिविधियों जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, आदि के लिए 01 लाख से 50 रुपए तक ऋण मिलेगा।
व्यावसायिक गतिविधियों जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवियर मरम्मत किराना व्यवसाय कपड़ा व्यवसाय चालू करने 01 लाख से 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के युवाओं एवं 50 प्रतिशत अन्य जाति के युवाओं ले कर स्वंय का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना उद्देश्य (Bhagwan Birsa Munda Self Employment Scheme Objective)
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के युवाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार बेरोजगार युवाओं को लोन प्रदान करेंगी। जिससे वह अपना स्वयं का काम शुरू कर सकें।
इस योजना के तहत निर्माण गतिविधियों के लिए 01 लाख से 50 लाख रुपये और सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना ऋण/सहायता (Bhagwan Birsa Munda Self Employment Scheme Loan/Assistance)
- इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक का ऋण लाभार्थी प्राप्त कर सकता हैं।
- इस योजजा में व्यावसाय के लिए 01 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक ऋण लाभार्थी प्राप्त कर सकता हैं।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी और बैंक गारंटी शुल्क प्रचलित दरों पर (अनुग्रह अवधि सहित) अधिकतम 7 वर्षों के लिए होगा।
PM Yuva 2.0 Yojana : 6 महीनें तक मिलेगी 50,000 रूपयें की छात्रवृत्ति, अंतिम तिथि 15 जनवरी
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना लाभ (Bhagwan Birsa Munda Self Employment Scheme Benefits)
- इस योजना के तहत, लाभार्थी को अधिकतम 7 वर्ष की अवधि दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत बैंक सिर्फ 5 प्रतिशत ब्याज लेगी।
- इस योजना में उम्मीदवारों की आवश्यकता के अनुसार लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
- परियोजना लागत की राशि का भुगतान विभाग की अनुशंसा आदि के आधार पर किया जायेगा।
- इस योजना के तहत स्वरोजगार, आजीविका, कौशल विकास, प्रमोशन और इनोवेशन से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। योजना के कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थियों का अनुसूचित जनजाति से आना अनिवार्य होगा।
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना पात्रता (Bhagwan Birsa Munda Self Employment Scheme Eligibility)
- इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी की परिवार वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला उम्मीदवार मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में केवल मध्यप्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के युवा ही आवेदन कर सकते है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति का बैंक सिविल ठीक होना चाहिए।
- यदि इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक है तो उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की भूमि 0.20 हेक्टेयर से 6 हेक्टेयर (न्यू बिहारी साथी के लिए न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर) होनी चाहिए।
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना जरूरी दस्तावेज (Bhagwan Birsa Munda Self Employment Scheme Required Documents)
- आवेदक का आधार कार्ड, पेन कार्ड, या मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- आवेदक की कक्षा 8वीं/10वीं/ या 12वीं की अंकसूची।
- आवेदक का मूलनिवासी प्रमाण पत्र।
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र।
- आवेदक की स्वंय की बैंक पासबुक।
- आवेदक की फोटो।
- आवेदक का मोबाइल नंबर।
इस योजना के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होने वालें हैं।