इटारसी। अपर अभियोजन अधिकारी भूरेसिंह भदौरिया को आईजी की ओर से प्रशंसा पत्र मिला है।
पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम जोन इरशाद वली ने थाना इटारसी के अपराध क्रमांक 420/2018, धारा 402,307,324,34 भादवि में तृतीय सत्र न्यायाधीश इटारसी द्वारा 24 दिसंबर 2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त शिवशंकर एवं शेरसिंह उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया था।
उक्त गंभीर मामले में भूरेसिंह भदौरिया ने न्यायालय में विचारण के दौरान शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी करते हुए आरोपी की दोषसिद्धी कराये जाने में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। इसके लिए उन्हें आईजी की ओर से प्रशंसा पत्र मिला है।