नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास
– धारा- 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास 1000 रुपये जुर्माना
– 366 भादवि में 5 वर्ष का कारावास 2000 रुपए जुर्माना,
376(2)(एन) भादस में 10 वर्ष सश्रम कारावास 2000 रुपए जुर्माना
इटारसी। थाना स्टेशन रोड पिपरिया (Thana Station Road Pipariya) में 11 जनवरी 2018 को दोपहर 12 बजे एक नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट ( Report) दर्ज करायी थी कि उसकी बेटी स्कूल (School) के लिए निकली और फिर घर नहीं लौटी है। स्कूल में उसकी सहेलियों से व रिश्तेदारी में पता किया, परंतु कोई पता नहीं चला।
गुम सूचना के आधार पर आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया में अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियुक्त अरविंद वर्मा ने 11 जनवरी 2018 को दिन के करीब 12 बजे से 9.30 बजे रात्रि तक उसको भोपाल (Bhopal) ले जाकर उसका व्यपहरण किया एवं 11 जनवरी 2018 से 07 फरवरी 2018 के मध्य की अवधि में अशोका गार्डन (Ashoka Garden) स्थित किराये के मकान में उसकी इच्छा के विरूद्ध एवं सहमति के बिना बार-बार बलात्संग किया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क से आरोपी अरविंद वर्मा को विशेष न्यायाधीश श्रीमती आरती ए शुक्ला, नर्मदापुरम ने फरियादिया के साथ दुष्कर्म करने के अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की कठोर सजा एवं 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से प्रकरण में गोविंद शाह, उप-संचालक अभियोजन के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी आरके खाण्डेगर ने की जिसमें विशेष सहयोग अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी का रहा।