गांजा बेचने वाले आरोपी को 6 माह की सजा

गांजा बेचने वाले आरोपी को 6 माह की सजा

इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जडिया के द्वारा आरोपी अफसर अली पिता रफीक अली उम्र 32 वर्ष निवासी ईरानी डेरा पति बाजार इटारसी को गांजा रखने के आरोप का दोषी पाते हुए उसे धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में घोषित 6 माह के सश्रम कारावास एवं ₹ 1000 के अर्थदंड से दंडित किए जाने तथा अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताऐ जाने की दंड आज्ञा के निर्णय 18/ 1/ 2016 की पुष्टि करते हुए आरोपी को जिला जेल होशंगाबाद सजा वारंट से जेल भेजे जाने का आदेश पारित किया गया है ।
प्रकरण में पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि आरोपी 8 नवंबर 2007 को ईरानी डेरा पत्ती बाजार इटारसी में सफेद रंग की प्लास्टिक थैली में अवैध मादक पदार्थ गांजा अपने पास रखे था और बेच रहा था जिसकी मुखबिर द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की थैली जप्त की गई जिसमें मादक पदार्थ गांजा रखा था। तौल करने पर वह गांजा 900 ग्राम होना पाया गया जिसकी मौके पर पंचनामा की कार्यवाही की गई थी तथा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरोध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विचारण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटारसी के द्वारा किया जा कर 18 जनवरी 2016 को दंड आदेश पारित किया था जिसकी पुष्टि द्वितीय अपर सत्र न्यायालय इटारसी ने आज करते हुए आरोपी को सजा वारंट से जेल भेजा है।
इस प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला के तर्कों से सहमत होते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटारसी के निर्णय की पुष्टि करते हुए आरोपी के द्वारा प्रस्तुत की गई दांडिक अपील को निरस्त करते हुए उसे सजा वारंट से जेल भेजे जाने का आदेश दिया है इस प्रकरण में आरोपी जमानत पर था ।

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