बीओटी कांप्लेक्स : दिया सीएमओ को नोटिस

बीओटी कांप्लेक्स : दिया सीएमओ को नोटिस

इटारसी। नगर पालिका परिषद (Nagar Palika Itarsi) के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO, Itarsi) के विरुद्ध प्रमोद पगारे (Pramod Pagare) की शिकायत पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत पीठासीन अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी (Madan Singh Raghuwanshi, SDM) के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है जिसका प्रकरण क्रमांक 0025-2021-22 है।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद इटारसी को अनुविभागीय दंडाधिकारी इटारसी न्यायालय से नोटिस जारी हो चुके हैं एवं जवाब भी तत्काल नगर पालिका को देना है।
ज्ञात हो की सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट प्रमोद पगारे (RTI activist Pramod Pagare) ने 10 जून को अनुविभागीय दंडाधिकारी के न्यायालय इटारसी में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत नगर पालिका प्रशासन (Nagar Palika Itarsi)के विरुद्ध एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें मांग की थी कि नगर पालिका का पुराना कार्यालय भवन का स्थान जहां बरसों से बीओटी कांप्लेक्स (BOTcomplex) का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और उपरोक्त स्थल पूरी तरह तालाब बन चुका है एवं नगरपालिका का इस ओर ध्यान नहीं देना मानव विरोधी कार्य हैं ।पूर्व में भी इस स्थान पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और वर्षा काल नजदीक आ रहा है दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। नगर पालिका परिषद मिट्टी,मुरम, मलवा से उक्त स्थल को पुरवाये ताकि कोई गंभीर घटना ना हो।
इसी तरह पुलिस थाने के बाजू में एक अधूरा कांप्लेक्स बरसों से पड़ा हुआ है यहां भी तल घर में छोटा तालाब बन चुका है ,इस स्थान पर भी पूर्व में एक व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से हो चुकी है। नगरपालिका (Nagar Palika Itarsi) का इस पर ध्यान ना देना मानव विरोधी कृत्य है। प्रमोद पगारे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है अनुविभागीय दंडाधिकारी जिन्होंने प्रकरण दर्ज किया है , मानव हित में गंभीर कदम उठाएंगे एवं निष्पक्ष निर्णय देंगे।

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