- – बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगे वाहनों के काटे जा रहे चालान
नर्मदापुरम। उच्च न्यायालय तथा कलेक्टर के निर्देशानुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP नंबर प्लेट) 1 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड हुए सभी छोटे बड़े वाहनों में लगाना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर्ड हुए सभी वाहनों में स्वत: ही शोरूम से HSRP नंबर प्लेट दी जा रही है, जिन वाहनों में ये नंबर प्लेट नहीं लगाई गई हैं या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं किए गए हैं, ऐसे सभी वाहनों के आरटीओ जांच दल द्वारा सख्ती से जांच, हिदायत के साथ चालानी कार्यवाही की जा रही है।
शासकीय अनुबंधित वाहनों के साथ ही सभी छोटे बड़े वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। आज बुधवार को जांच दल ने 35 चालानों से 17500 का राजस्व वसूला। आरटीओ निशा चौहान ने बताया कि जिन वाहन चालकों को ऑनलाइन आवेदन द्वारा HSRP नंबर प्लेट बुक करने में समस्या आ रही है, या जिन वाहन संचालकों द्वारा अभी तक वाहनों की नंबर प्लेट आवेदन नहीं किया गया है, ऐसे वाहनों की HSRP नंबर प्लेट आवेदन के लिए 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को आरटीओ कार्यालय में आवेदन का कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें जिन आवेदकों को नंबर प्लेट बुक करने में समस्या आ रही है, उन आवेदकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।