इटारसी। लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैला को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। नियमानुसार मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार थम जाता है।
इसके अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व यानी आज 24 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा तथा इसके पश्चात कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें 5 या अधिक व्यक्ति शामिल हों, उनके जुलूस, नारेबाजी तथा किसी भी प्रकार के ऐसे पर्चे वितरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो। इसके बाद किसी भी प्रकार से किए जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आमसभाएं, एसएमएस व व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेनिंग पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। इसके साथ ही मतदान दिवस पर मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मतदान में लगे शासकीय सेवकों एवं पुलिस कर्मियों को छोड़कर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन एवं अन्य संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे।