इटारसी। नर्मदापुरम (Narmadapuram) जिले में जनजातीय कार्यविभाग मध्य प्रदेश शासन (Government of Madhya Pradesh) एवं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सक्षम जीवन कौशल कार्यक्रम अंतर्गत विकासखंड के छात्रावास अधीक्षकों व सीएम राइस के शिक्षकों का बाल संरक्षण (पाक्सो और जेजे एक्ट) पर एक दिवसीय क्षमतावृद्धि प्रशिक्षण का आयोजन सीएम राइस सुखतवा में किया।
प्रशिक्षण में 13 छात्रावास अधीक्षकों व 17 सीएम राइज शिक्षकों की सहभागिता रही। प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रावास अधीक्षकों व शिक्षकों को बाल सरंक्षण कानून व बाल अधिकारों पर बेहतर समझ विकसित करना जिससे वह अपने अपने दायित्व को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम होंगे। किशोर न्याय बोर्ड से एलपीओ व बाल संरक्षण अधिकारी आशु पटेल (Ashu Patel) ने किशोर न्याय अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 भारत में बच्चों के साथ कानून के उल्लंघन, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों को देखता है।
यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के शोषण को रोकने के लिए बनाया है। साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) पर भी पीपीटी द्वारा सत्र लिया। उन्होंने कहा कि छात्रावास अधीक्षकों को बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है, साथ ही हम सभी को बच्चों के व्यवहार और उनकी बातों को सुना भी उतना ही अनिवार्य है।
सी एम राइज प्राचार्य प्रदीप राजपूत (Pradeep Rajput) ने कहा कि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण के दौरान कोमल मूवी के द्वारा सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श पर भी चर्चा की गई साथी एक गतिविधि के माध्यम से बाल दुव्र्यवहार बाल अधिकारों पर प्रतिभागियों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया। प्रशिक्षण में सक्षम जीवन कौशल कार्यक्रम के नर्मदापुरम जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री निष्ठा सौदावत (Ms Nishtha Saudawat) एवं ब्लॉक मैनेजर विद्या रैकवार (Vidya Raikwar) ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान महिला बाल विकास से कीर्ति बघेल (Kirti Baghel) सामाजिक कार्यकर्ता व काउंसलर भी मौजूद रही रहीं।