इटारसी/पथरोटा। इटारसी के पथरोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टांगना में न्यायालय के आदेश पर 6 एकड़ जमीन पर कब्जा वारंट की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों के विरोध करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने कुल 27 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
15 साल पुराने मामले पर कार्रवाई
पथरोटा थाना प्रभारी संजीव कुमार पवार ने बताया कि यह विवादित जमीन का मामला पिछले 15 वर्षों से न्यायालय में लंबित था। जानकारी के अनुसार, वादी किशनलाल ने हाईकोर्ट जबलपुर और होशंगाबाद कोर्ट से जीत हासिल की थी, जिसके बाद वह न्यायालय के आदेश (कब्जा वारंट) को लेकर जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे थे। न्यायालय के आदेश पर व्यवहार न्यायालय के नियम 233(2) के अधीन उपनिरीक्षक संजीव पंवार के नेतृत्व में कब्जा वारंट की कार्रवाई शुरू की गई थी।
पुलिस और राजस्व टीम को रोका
28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम करीब साढ़े छह बजे तक पुलिस टीम, पटवारी और आरआई (राजस्व निरीक्षक) की टीम टांगना गांव में मौके पर मौजूद थी। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, आरोपी पक्ष के ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने भीड़ जमा करके पुलिस दल को काम करने से रोका, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की और इस दौरान हंगामा किया, जिससे कानून-व्यवस्था भंग हुई।
27 लोगों पर कई गंभीर धाराएं
उपनिरीक्षक पंवार ने बताया कि शासकीय कार्य में बाधा डालने, विधि-विरुद्ध जमाव (गैरकानूनी सभा) करने और लड़ाई-झगड़ा करने के आरोप में 27 लोगों के खिलाफ नामजद और अज्ञात शिकायत दर्ज की गई है। जिन प्रमुख लोगों पर मामला दर्ज किया है, उनमें रामप्यारी पति सुखराम, मीरा पति रतिराम, सुनील पिता विसनलाल, किसनलाल पिता बाबूलाल, परसराम पिता किसनलाल, रामबाई पति मुन्नालाल, सुखराम पिता किशनलाल, रामविलास पिता हरीलाल, रमेश पिता विस्नलाल, बैजनती पिता किशनलाल, रूपा पिता रमेश, हरेराम पिता विस्नलाल और धनराज शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। ये धाराएं शासकीय कार्य में बाधा, न्यायालय आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित हैं। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है।







