नर्मदापुरम। कलेक्टर सोनिया मीना ने निलंबित अवधि में नगरीय तहसील नर्मदापुरम में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 आनंद गौर को सेशन न्यायाधीन नर्मदापुरम के द्वारा पारित निर्णय जिसमें माननीय न्यायालय ने उन्हें दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी पाया था।
इसके अनुपालन में म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत सेवा से पदच्युत करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के जारी किए जाने के पश्चात अपचारी कर्मचारी आनंद गौर को शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी। यह आदेश जारी होने की दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा।